दिल्ली सरकार द्वारा चलाई गई विधवा पेंशन योजना (Widow Pension Delhi) उन महिलाओं के लिए बनाई गई है जो किसी न किसी कारणवश अपने जीवन यापन के लिए आर्थिक रूप से Delhi Women Pension Scheme संघर्ष कर रही हैं। इस योजना का उद्देश्य उन जरूरतमंद महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जिनके पास कोई स्थायी आय का स्रोत नहीं है और जो अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना कर रही हैं। इस योजना के तहत निम्नलिखित श्रेणियों की महिलाओं को आर्थिक सहायता दी जाती है:
1. विधवा (Widows) महिलाओं को सहायता
वे महिलाएं जिनके पति का निधन हो चुका है और जिनके पास कोई स्थायी आर्थिक सहारा नहीं है, वे इस योजना के तहत पेंशन प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। कई विधवा महिलाएं अपने पति के गुजर जाने के बाद आर्थिक रूप से पूरी तरह असहाय हो जाती हैं और उन्हें अपने और अपने बच्चों के पालन-पोषण के लिए संघर्ष करना पड़ता है। इस योजना के माध्यम से सरकार उन्हें हर महीने एक निश्चित राशि प्रदान करती है ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें।
2. तलाकशुदा (Divorced) महिलाएं
तलाक के बाद कई महिलाएं वित्तीय संकट में आ जाती हैं, खासकर वे जो अपने पति पर आर्थिक रूप से निर्भर थीं। तलाक के बाद समाज में उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और यदि उनके पास कोई अन्य आय का साधन नहीं है, तो उनकी आजीविका कठिन हो जाती है। इस योजना के तहत तलाकशुदा महिलाओं को आर्थिक सहायता दी जाती है ताकि वे अपने जीवन को सम्मानपूर्वक जी सकें और आत्मनिर्भर बन सकें।
3. बेसहारा (Destitute) महिलाएं
वे महिलाएं जो किसी भी प्रकार के परिवारिक या सामाजिक सहारे से वंचित हैं और जिनके पास कोई आय का स्रोत नहीं है, वे इस योजना के तहत पेंशन के लिए आवेदन कर सकती हैं। बेसहारा महिलाओं में वे महिलाएं शामिल होती हैं जिनका कोई सहारा नहीं होता, न माता-पिता, न पति और न ही कोई अन्य परिजन जो उनकी आर्थिक मदद कर सके। इस योजना के तहत ऐसी महिलाओं को सरकारी सहायता दी जाती है ताकि वे अपने जीवन की बुनियादी जरूरतों को पूरा कर सकें।
4. परित्यक्त (Abandoned) महिलाएं
कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जिन्हें उनके पति या परिवार ने छोड़ दिया होता है और वे अकेले जीवन व्यतीत करने के लिए मजबूर होती हैं। ऐसी महिलाएं भी इस योजना के तहत आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकती हैं।
5. आर्थिक रूप से कमजोर महिलाएं
इस योजना के तहत केवल उन्हीं महिलाओं को पेंशन दी जाती है जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है। जिन महिलाओं की आय सरकार द्वारा निर्धारित गरीबी रेखा (BPL) के तहत आती है, वे इस योजना के लिए पात्र होती हैं। यदि किसी महिला की कोई अन्य आय नहीं है और वह गरीब वर्ग में आती है, तो वह इस योजना का लाभ उठा सकती है।
6. दिल्ली की निवासी महिलाएं
इस योजना का लाभ केवल दिल्ली में रहने वाली महिलाओं को ही मिलेगा। यदि कोई महिला दिल्ली में निवास नहीं करती है या किसी अन्य राज्य की निवासी है, तो वह इस योजना के लिए आवेदन नहीं कर सकती।
7. विशेष रूप से विकलांग (Disabled) विधवा महिलाएं
यदि कोई महिला विधवा होने के साथ-साथ किसी विकलांगता से भी पीड़ित है और उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, तो उसे इस योजना के तहत प्राथमिकता दी जाती है।
आयु सीमा का प्रावधान
इस योजना के तहत आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए महिलाओं की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए अलग से वृद्धावस्था पेंशन योजना चलाई जाती है।
निष्कर्ष
दिल्ली सरकार की विधवा पेंशन योजना समाज के कमजोर वर्ग की महिलाओं के लिए बहुत लाभदायक है। यह योजना विधवा, तलाकशुदा, बेसहारा, परित्यक्त और आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को वित्तीय सहायता देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनने में मदद करती है। इससे उन्हें समाज में सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अवसर मिलता है और वे अपने भविष्य को सुरक्षित बना सकती हैं।